भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए PM Kisan Subsidy Yojana प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना और कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी की घोषणा की है। इस योजना के PM Kisan Subsidy Yojana अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर, रोटावेटर, थ्रेशर, सीड ड्रिल जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों पर 20% से 80% तक की सब्सिडी (अधिकतम ₹1.20 लाख तक) प्रदान की जा रही है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जो महंगे उपकरण खरीदने में असमर्थ हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।
योजना का उद्देश्य
- आधुनिक खेती को बढ़ावा: आधुनिक यंत्रों के उपयोग से खेती में समय, मेहनत और लागत कम होगी।
- किसानों की आय में वृद्धि: सब्सिडी के माध्यम से कम कीमत पर उपकरण उपलब्ध कराकर किसानों की उत्पादकता बढ़ाना।
- आर्थिक सहायता: छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
मुख्य विशेषताएं
- सब्सिडी की राशि: ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों पर 20% से 80% तक सब्सिडी, अधिकतम ₹1.20 लाख तक।
- लाभार्थी: छोटे और सीमांत किसान, महिला स्वयं सहायता समूह, कृषक समूह, और अन्य कृषि संगठन।
- यंत्र: ट्रैक्टर (2WD और 4WD), रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेशर, सीड ड्रिल, पावर टिलर आदि।
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
- DBT के माध्यम से भुगतान: सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है या उपकरण की कीमत में समायोजित की जाती है।
पात्रता मानदंड
- आवेदक भारत का स्थायी निवासी और किसान होना चाहिए।
- वार्षिक आय ₹1.5 लाख से कम होनी चाहिए (कुछ योजनाओं में यह लागू हो सकता है)।
- आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, जिसका विवरण खतौनी में दर्ज हो।
- एक किसान को केवल एक ट्रैक्टर या यंत्र पर सब्सिडी मिल सकती है।
- आयु सीमा: 18 से 60 वर्ष के बीच।
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, और बैंक खाता लिंक होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड या जन आधार कार्ड
- खेत की जमाबंदी की नकल (6 महीने से पुरानी नहीं)
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए, यदि लागू हो)
आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: अपने राज्य की कृषि विभाग की वेबसाइट (जैसे rajkisan.rajasthan.gov.in, farmer.mpdage.org, या upagriculture.com) पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन: “कृषि यंत्र अनुदान” या “ट्रैक्टर सब्सिडी” सेक्शन में रजिस्ट्रेशन विकल्प चुनें।
- फॉर्म भरें: मांगी गई जानकारी (नाम, आधार नंबर, भूमि विवरण आदि) सही-सही दर्ज करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और डिमांड ड्राफ्ट (यदि लागू हो) जमा करें।
- टोकन प्राप्त करें: कुछ राज्यों में टोकन सिस्टम के तहत आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
- लॉटरी प्रक्रिया: चयन के लिए ई-लॉटरी आयोजित की जा सकती है (जैसे मध्य प्रदेश में)।
- सत्यापन और भुगतान: सत्यापन के बाद सब्सिडी राशि खाते में हस्तांतरित की जाती है।
राज्य-विशिष्ट जानकारी
- उत्तर प्रदेश: यूपी सरकार ने 10,000 से 1 लाख रुपये तक के यंत्रों पर 2,500 से 5,000 रुपये की सब्सिडी और 50% तक अनुदान की घोषणा की है। आवेदन upagriculture.com पर करें।
- मध्य प्रदेश: रोटावेटर और मिनी दाल मिल जैसे यंत्रों पर 50-80% सब्सिडी। आवेदन farmer.mpdage.org पर 13 जून 2025 से शुरू होंगे।
- राजस्थान: सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) के तहत 50% तक सब्सिडी। आवेदन rajkisan.rajasthan.gov.in पर करें।
- बिहार और झारखंड: 50-80% सब्सिडी, आवेदन ट्रैक्टर जंक्शन या राज्य कृषि पोर्टल पर।
लाभ
- कम लागत: किसान आधी कीमत पर आधुनिक यंत्र खरीद सकते हैं।
- उत्पादकता में वृद्धि: समय पर बुवाई और कटाई से फसल उत्पादन बढ़ता है।
- आर्थिक सशक्तिकरण: छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद।
- महिला किसानों के लिए अवसर: महिला स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्राथमिकता।
चुनौतियां और समाधान
- तकनीकी समस्याएं: ई-केवाईसी या ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत होने पर नजदीकी CSC केंद्र पर सहायता लें।
- जागरूकता की कमी: किसान स्थानीय कृषि विभाग या ट्रैक्टर जंक्शन जैसे प्लेटफॉर्म से जानकारी प्राप्त करें।
- लॉटरी सिस्टम: कुछ राज्यों में लॉटरी के माध्यम से चयन होता है, इसलिए समय पर आवेदन करें।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना और कृषि यंत्र अनुदान योजना किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह न केवल खेती को आसान बनाती है, बल्कि किसानों की आय और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाती है। इच्छुक किसान जल्द से जल्द अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी CSC केंद्र पर आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए pmkisan.gov.in, tractorjunction.com, या अपने राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं।